जालंधर ब्रीज: रंजीत सिंह गिल बनाम राज्य पंजाब मामले की सुनवाई आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हुई। इस बहुचर्चित मामले में आज राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन कार्यवाही के दौरान पंजाब सरकार की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
एडवोकेट एन.के. वर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक रंजीत सिंह गिल को किसी भी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए तलब न किया जाएगा तथा यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया जाएगा।
अगली सुनवाई 18 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें पंजाब सरकार के जवाब पर आगे की कार्यवाही तय होगी।
गौरतलब है कि रंजीत सिंह गिल ने हाल ही में 18 जुलाई को शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा देकर 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी जॉइन की थी। इसके तुरंत बाद 2 अगस्त की सुबह विजिलेंस विभाग ने उनकी विभिन्न संपत्तियों पर छापेमारी की थी। एडवोकेट एन.के. वर्मा ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थी, जबकि अब तक की जांच में उनके खिलाफ किसी भी केस में कोई ठोस सबूत नहीं पाया गया है।
इस मामले में गिल ने अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्होंने विजिलेंस की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए राहत की मांग की थी और अब 18 अगस्त को मामले के अगले चरण में अदालत के सामने दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाएंगी।

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