June 17, 2025

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पंजाब में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले 5 महीनों में ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रियों से आमदन में 13 प्रतिशत वृद्धि: जिम्पा

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जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पारदर्शी, परेशानी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देने के परिणामस्वरूप ज़मीन- जायदाद की रजिस्ट्रियों से पंजाब सरकार के खजाने में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले 5 महीनों में ही पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत ज़्यादा पैसा आया है।  
 

पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया है कि ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रियों से पंजाब सरकार को अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक 1811.14 करोड़ रुपए की आमदन हुई है। पिछले साल 2022 में यही आमदन 1605.49 करोड़ रुपए थी। इस तरह यह वृद्धि 13 प्रतिशत बनती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हुए हैं कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त न किया जाये।  
 
राजस्व विभाग में भी यदि किसी भी स्तर पर लोगों को काम करवाने में कोई दिक्कत आती है तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इस बाबत हेल्पलाइन नंबर 8184900002 जारी किया हुआ है जिस पर लिखित शिकायत वाट्सऐप की जा सकती है। एन.आर.आईज़ अपनी लिखित शिकायतें 9464100168 पर भेज सकते हैं।  
 
जिम्पा ने बताया कि साल 2023-24 के दौरान रजिस्ट्रियों से 4700 करोड़ रुपए की आमदन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसको पूरा करने के लिए सार्थक यत्न किए जा रहे हैं। राजस्व विभाग में नयी नियुक्तियाँ की जा रही हैं और पढ़े-लिखे नौजवान लडक़े-लड़कियों को रोजग़ार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा सभी नियुक्तियाँ केवल मेरिट के आधार पर की जा रही हैं, जिसके अच्छे नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं। नव-नियुक्त लडक़े-लड़कियाँ अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और परदर्शी ढंग से कर रहे हैं।  
 
राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले समय में राजस्व विभाग के काम करने के तरीकों से आम लोग बहुत दुखी थे परन्तु डेढ़ साल से लोगों को सुचारू और बढिय़ा सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने अपील की कि राज्य के खजाने को और मज़बूत करने के लिए लोग सरकार का साथ दें और किसी भी जायज काम के लिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कोई रिश्वत न दी जाये और यदि राजस्व विभाग का कोई अधिकारी/ कर्मचारी किसी काम के बदले पैसा माँगता है तो बेझिझक होकर इसकी शिकायत की जाये। दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जायेगा।  


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