जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आदेश जारी किए है कि जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
सारंगल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस वर्ष 30 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब स्टेट रेगुलेटरी गाइडलाइन अधीन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी निजी प्ले स्कूलों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला रोड, जालंधर से संपर्क करना होगा।

More Stories
एपीजे स्कूल महावीर मार्ग, जालंधर में नवरात्रि उत्सव – डांडिया नाइट 2026 का भव्य आयोजन
एडवोकेट एन.के. वर्मा को तीसरी बार मिली भाजपा लीगल सेल पंजाब की जिम्मेदारी
रणजी ट्रॉफी: पहली पारी की बढ़त के आधार पर पंजाब को 3 अंक, इमानजोत चहेल बने मैन ऑफ द मैच