जालंधर अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट(ज) मेजर अमित सरीन
जालंधर ब्रीज: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर मेजर अमित सरीन की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में कारखाने और भट्टों के तूडी खरीदने और किसी की तरफ से भी होर्डिंग और स्टाकिंग करने पर पाबंदी लगा दी है।
जालंधर अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट(ज) ने एक अन्य आदेश के द्वारा जिले में पीने वाले साफ़ पानी की दुरवरतो को रोकने के लिए घर के अंदर गाड़ी ,बाहर थड़े, किसी भी गली को धोने और अवैध पानी का कनेक्शन करके खाली प्लाट में सब्जियाँ लगाने पर सख्त पाबन्दी लगायी है ।
यह आदेश 07.8.2022 तक लागू रहेगा।



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