जालंधर ब्रीज: पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की तरफ से राज्य के लोगों को साफ़ सुथरा और पारदर्शी प्रशासन देने के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आज लोक निर्माण विभाग के निर्माण मंडल नंः 3, बठिंडा में तैनात उप मंडल इंजीनियर सुखप्रीत सिंह और जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियमांवली 1970 के नियम 4के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित किया गया है।
ज़िक्रयोग्य है कि सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी के अधीन चल रहे निर्माण कार्य की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें कोताही सामने आई है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के उपरांत सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को निलंबित करने का फ़ैसला किया गया है।
लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि पंजाब सरकार राज्य में किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से ड्यूटी में कोताही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निलंबन के दौरान सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी का हैडक्वाटर मुख्य इंजीनियर (हैडक्वाटर) दफ़्तर पटियाला होगा और सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी मुख्य इंजीनियर (हैडक्वाटर) की मंजूरी के बिना हैडक्वाटर नहीं छोड़ेंगे।

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