जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा- निर्देशो अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खरड़ के एक फ़लैट से एक अंतरर्राज्यी संगठित अपराध सिंडीकेट के सरगना को उसके चार साथियों सहित गिरफ़्तार किया है।
पंजाब के डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहाँ यह जानकारी देते हुए बताया कि सिंडीकेट के सरगना की पहचान अमृतसर के प्रेम नगर के रहने वाले जय शर्मा उर्फ सुखा पिस्तौल अंबरसरिया के तौर पर हुई है, जबकि चार सदस्यों की पहचान अमृतसर की संधू कालोनी के निखिल शर्मा उर्फ लाला, अमृतसर के कोट खालसा के मौनी, अर्पित ठाकुर और करन शर्मा दोनों निवासी हिमाचल प्रदेश, ज़िला बिलासपुर श्री नैना देवी, के तौर पर हुई है। दोषी सुखा पिस्तौल का पुराना अपराधिक रिकार्ड है जिसके ख़िलाफ़ आर्मज एक्ट, लूट- छीन और चोरी के सात मामले दर्ज हैं।
पुलिस टीमों ने इनके कब्ज़े से दो .32 बोर के पिस्तौल सहित तीन मैगज़ीन और आठ जिंदा कारतूस भी बरामद किए है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी सुखा पिस्तौल द्वारा अपने साथियों सहित मध्य प्रदेश के खंडवा में नाजायज हथियारों की ख़रीद- फ़रोत करने सम्बन्धित मिली भरोसेयोग सूचना के बाद थाना सिविल लाईन अमृतसर की टीमों ने उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से वापिस आने पर पुलिस टीमों ने खरड़ में उनके टिकानो का पता लगा लिया।
डीजीपी ने कहा, ” इस पर तेज़ी के साथ कार्यवाही करते, एडीसीपी सीटी- 2 अभिमन्यु राणा की निगरानी में पुलिस टीमों ने एक फ़लैट पर छापेमारी की और सभी आरोपियों को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े में से दो पिस्तौल सहित हथियार बरामद किए।
उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम विरोधी गिरोह के सदस्यों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मुलजिमों पर भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस) की नई शामिल की धारा 111 ( संगठित अपराध) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर अमृतसर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि यह अपराधिक गिरोह चोरी, लूट- छीन और हथियारों की तस्करी सहित अपराधिक वारदातों में शामिल थी।
उन्होंने कहा कि इस मोडयूल के अगले- पिछले संबंधों का पता लगाने और एमपी- आधारित हथियारों के तस्करों की पहचान करने के लिए आगे वाली जांच जारी है। उन्होंने कहा कि गिरफ़्तारियाँ और बरामदगी की उम्मीद है।
इस सम्बन्धित थाना सिविल लाईन, अमृतसर में एफआईआर नं.118 तारीख़ 07/ 07/ 2024 को बी.एन.एस.की धारा 111 और आर्मज एक्ट की धारा 25( 7 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है।

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