जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में रजिस्ट्रेशन मार्क स्टेट कोड पी. बी. और अन्य बाकी मार्क का हिस्सा दर्शाए मापदंड पर पूरा नहीं उतरते ऐसे सभी वाहनों के चालान और जब्त करने का हुक्म दिए हैं। यह हुक्म 12-06-1989 के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रड करवाए गए सभी वाहनों पर लागू होगा।
पंजाब सरकार की तरफ से एक्ट का उल्लंघन करके दिए गए इन फेंसी, अनाधिकृत नंबरों को सार्वजनिक नोटिस 30-12-2020 के द्वारा गैर-कानूनी मानते हुए रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब के परिवहन विभाग की तरफ से इन फेंसी नंबरों को तुरंत ‘वाहन’ वेबसाईट पर भी ब्लॉक करने के हुक्म जारी कर दिए हैं।
पंजाब राज्य की स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की तरफ से लिए गए उक्त फैसले सम्बन्धी जानकारी देते पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया की जिन वाहन चालकों की तरफ से पुराने फेंसी नंबर लगाए गए थे, वह पंजाब सरकार की तरफ से जारी पंजाब मोटर व्हीकल 1989 के नियम 42-ए के तहत जारी नोटिफिकेशन नंबर 10/51/2017/1टी/1365 तारीख 10-12-2020 अनुसार नये फेंसी नंबर ले सकते हैं परंतु यह नंबर लेने के लिए मोटर व्हीकल 1988 के अधीन सम्बन्धित वाहन धारा 39, 41 (6) और 217 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन खरे उतरते हों।
परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी आरटीएज़ को हिदायत की कि वह विशेष नाके लगा कर ऐसे सभी वाहनों के चालान किये जाएं और इन वाहनों को जब्त करें जोकि नियमों के विपरीत जाकर अभी भी पुराने फेंसी नंबर लगा कर वाहन चला रहे हैं।

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