March 9, 2026

Jalandhar Breeze

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पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन वलंटियरज़/ ई. जी. एस/. ए. आई. ई. और एस. टी. आर. वलंटियरज को सीधी भर्ती में ऊपरी उम्र हद में छूट देने का फ़ैसला

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जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज एक और मुलाजिम समर्थकी फ़ैसला लेते हुए शिक्षा प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन वलंटियरज़/ ई. जी. एस/ ए. आई. ई. और एस. टी. आर. वलंटियरज को शिक्षा विभाग में ई. टी. टी. अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए निश्चित उम्र हद में छूट देने का फ़ैसला किया है। सरकार के इस फ़ैसले से अब सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि बीते कई सालों से सरकार की अलग-अलग स्कीमों के अधीन शिक्षा प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन वलंटियरज़/ ई. जी. एस. / ए. आई. ई. और एस. टी. आर. वलंटियरज की तरफ से पंजाब के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं और सीधी भर्ती के लिए पंजाब सरकार की तरफ से तय उम्र हद की सीमा वह पार कर चुके हैं इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उम्र हद में वृद्धि की माँग कर रहे थे।

स. बैंस ने बताया कि उन्होंने इस मामले को मुख्यमंत्री पंजाब के समक्ष बहुत गंभीरता से उठाया था और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से इसको हमदर्दी से विचारते हुये पंजाब सिवल सेवाएं (आम और सांझी सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 19 ( ढील देने की शक्ति) के अंतर्गत इन नियमों के नियम 5 में छूट देते हुए प्रशासनिक विभाग में शिक्षा प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन वलंटियरज़/ ई. जी. एस. / ए. आई. ई. और एस. टी. आर. वलंटियरज के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रशासनिक विभाग में भविष्य में आने वाले 5994 ई. टी. टी. के पदों के लिए अप्लाई करने के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट देने को मंजूरी दे दी गई है।

उन्होंने कहा कि मान सरकार के इस फ़ैसले से शिक्षा विभाग में काम करते लगभग 12 हज़ार शिक्षा प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन प्रोवाईडरज़ / एजुकेशन वलंटियरज़/ ई. जी. एस. / ए. आई. ई. और एस. टी. आर. वलंटियरज अप्लाई कर सकेंगे और उनकी तरफ से जितने साल / महीने ठेके के आधार पर शिक्षा विभाग में काम किया गया है, उतने साल / महीने की ऊपरी उम्र सीमा में छूट मिलने योग्य होगी। स. बैंस ने बताया कि यह छूट सिफऱ् प्रशासनिक विभाग में भविष्य में आने वाले 5994 ई. टी. टी. के पदों की भर्ती के लिए केवल एक बार मिलने योग्य होगी।


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