
जालंधर ब्रीज: जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने फौजदारी संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी रहेगा। इसके साथ ही हथियारों या हिंसा दिखाने वाले गानों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियारों को ले जाना और प्रदर्शन करना भी सख्त वर्जित होगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत वाले भाषण पर भी पाबंदी रहेगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि कोई भी शख्स इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
डिप्टी कमिश्नर द्वारा चाइना डोर को बेचने, स्टोर करने व उपयोग पर पूर्ण पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट जसप्रीत सिंह ने फौजदारी संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले में पतंगों को उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक की बनी चाईना डोर को बेचने, स्टोर करने एंव उपयोग करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।
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