
जालंधर ब्रीज: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के यत्नों के स्वरूप कपूरथला जि़ले के फगवाड़ा तहसील अधीन आने वाले गाँव राणीपुर राजपूतों के पूर्व सरपंच श्री प्रकाश सिंह की शिकायत पर हरविन्दर सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह निवासी गाँव राणीपुर राजपूतों के खि़लाफ़ शड्यूल कास्ट एंड शड्यूल ट्रायब प्रीवैंनशन ऑफ एट्रोसीटी एक्ट 2015 की विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज कर लिया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रकाश सिंह जो कि कपूरथला जि़ले के फगवाड़ा तहसील अधीन आते गाँव राणीपुर राजपूतों के पूर्व सरपंच है, ने आयोग के पास फरवरी, 2018 में लिखित शिकायत की थी कि जब वह बतौर सरपंच गाँव के विकास कार्यों को लेकर गाँव में जाता था तो उक्त व्यक्ति हरविन्दर सिंह पुत्र सुरिन्दर सिंह द्वारा हर बार उसे जाति सूचक बातें बोली जाती थीं।
उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच पंजाब पुलिस और ब्यूरो ऑफ इंवैस्टीगेशन से करवाई गई थी, परंतु इनकी तरफ से इस मामले में केस न दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। जिसकी पुष्टि डी.ए. लीगल द्वारा भी की गई थी।
श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि आयोग द्वारा फिर इस मामले की जांच आयोग के मैंबर श्री श्रानचंद दीवाली को दी गई, जिनकी तरफ से सभी तथ्यों की बहुत गहराई से जाँच पड़ताल करने के उपरांत सम्बन्धित जि़ला पुलिस को इस मामले में शड्यूल कास्ट एंड शड्यूल ट्रायब प्रीवैंनशन ऑफ एट्रोसीटी एक्ट 2015 की विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज करने के लिए कहा गया था, जिस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है।
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