June 25, 2025

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

अनाधिकृत कॉलोनियों के एन. ओ. सी. धारक मालिकों को रजिस्ट्रियां करवाते समय नहीं आयेगी कोई दिक्कतः जिम्पा

Share news

जालंधर ब्रीज: राज्य की अनाधिकृत कॉलोनियों के जिन निवासियों के पास एन. ओ. सी. होगी, उनको अपनी जायदाद की रजिस्ट्री करवाने समय पर कोई परेशानी नहीं आयेगी। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने इस बारे सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायतें जारी कर दीं हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि पंजाब निवासियों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देना मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का मुख्य मंतव्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हिदायतों को मुख्य रखते हुए राजस्व विभाग में भी सारा कामकाज नियमों अनुसार और सभ्यक ढंग से करने के निर्देश जारी किये हुए हैं।

उन्होंने कहा कि बीते दिनों राज्य में अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित एन. ओ. सी. हेतु आवेदनों के तुरंत और समय पर निपटारे को यकीनी बनाने के लिए एक पोर्टल शुरू कर दिया गया है। जिम्पा ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लाटों और इमारतों को नियमित करने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति पोर्टल www.punjabregularization.in पर लॉगइन कर सकता है। आवेदन देने से ले कर एन. ओ. सी. प्राप्त होने तक की सारी प्रक्रिया आनलाइन है। ज़िक्रयोग्य है कि यह सुविधा सिर्फ़ उन अलाटियों/ निवासियों को ही मिल सकती है, जिनकी जायदादें 19 मार्च, 2018 से पहले विकसित हुई अनाधिकृत कॉलोनियों में पड़तीं हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि एन. ओ. सी. प्राप्त करने की प्रक्रिया के बाद सम्बन्धित जायदाद मालिक बनती सरकारी फीस पर रजिस्ट्री करवा सकता है। काबिलेगौर है कि एन. ओ. सी. जारी करने की सारी प्रक्रिया पोर्टल पर आवेदन- पत्र जमा करने से 21 कामकाज़ी दिनों के अंदर पूरी की जायेगी। यह सिंगल पोर्टल आवेदनों के तुरंत निपटारे के लिए एम. सी. और एम. सी. क्षेत्र के बाहर पड़ते प्लाटों और इमारतों को नियमित करने के लिए तैयार किया गया है।


Share news