जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिशनर कपूरथला विशेष सारंगल ने श्रम विभाग कपूरथला के अधिकारियों को आदेश दिए है कि पंजाब बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रकशन वर्कर वैल्फेयर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए निर्माण स्थलों और श्रमिक चौक पर हर महीने कैंप लगाए जाए।
उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण कार्य किया है, वह लाभार्थी बोर्ड का सदस्य बनने के योग्य है।
डिप्टी कमिशनर ने आगे कहा कि रजिस्टर निर्माण श्रमिक को बेटी की शादी के लिए 51,000/- रुपये की वित्तीय सहायता, छुटी दौरान यात्रा के लिए ( तीन साल में एक बार ) 10,000 रूपये , रजिस्टर श्रमिक के घर नवजान बेटी को बाल उपहार योजना (एफडी) 51,000 रूपये ,मानसिक रोग या दिव्यांग बच्चों की संभाल के लिए वित्तीय सहायता 24,000 रूपये दी जाती है।
उन्होंने कहा कि रजिस्टर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना कक्षा एक से डिग्री कोर्स की पढाई तक 3000/ रुपये से 70,000/कक्षा अनुसार सलाना और रजिस्टर निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण दिव्यांगता में 4,00,000 रूपये प्राकृतिक मृत्यु होने पर 3,00,000 रूपये और आशिंक दिव्यांग होने पर प्रतिशतता के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है।

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