जालंधर ब्रीज: ज़िला मैजिस्ट्रेट कपूरथला दीप्ति उप्पल ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला कपूरथला की सीमा में रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल /बाइक /वाहन और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। इसी तरह राजनीतिक पार्टियों और संभावित उम्मीदवारों या इलैक्शन के साथ सम्बन्धित अन्य सभी पर फिजिकल रैलियाँ करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 15 जनवरी, 2022 तक लागू रहेंगे।
जारी आदेशों में ज़िला मैजिटरेट ने कहा कि चुनाव कमीशन की तरफ से 15 जनवरी के बाद कोविड की मौको की स्थिति अनुसार सुधारी आदेश जारी किए जाएंगे। आदेशों का उलंघण करने पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 -60 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत सख़्त कार्यवाही की जायेगी। एस. एस. पी. कपूरथला और सभी ऐस्स. डी. एम को इन आदेशों को पूरी तरह लागू करना यकीनी बनाएगे।

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