
राजस्व विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आदेशों की पालना करते डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने आज जिले के सभी सब रजिस्ट्रारों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि जब तक समर्थ अधिकारी की तरफ से इतराज़हीनता सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) जारी नहीं किया जाता, तब तक अन -अधिकारित कलोनियों में किसी भी जायदाद की रजिस्ट्रेशन न की जाए।
डिप्टी कमिशनर ने और ज्यादा जानकारी देते बताया कि राजस्व विभाग ने नए आदेश जारी करते सभी सब रजिस्ट्रारों को आदेश दिए है कि ग़ैर -कानूनी /अन -अधिकारित कलोनियां, जिनके पास सम्बन्धित अथारिटी से इतराज़हीणता सर्टीफिकेट नहीं है, की जायदाद की रजिस्ट्रेशन न करके इन दिशा -निर्देशों की सख़्ती के साथ पालना की जाए। उन्होंने कहा कि ग़ैर -कानूनी कलोनियां न सिर्फ़ सरकारी खजाने को भारी नुक्सान पहुँचा रही है बल्कि लोगों के साथ भी धोखा हो रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि इन ग़ैर -कानूनी कलोनियों के कारण अनियमित शहरीकरण हो रहा है, जहाँ बिजली, सड़क, पीने वाले पानी, सीवरेज व्यवस्था जैसे बुनियादी ढांचो की कमी कारण निवासियों को मुशिकलों का सामना करना पड़ता है। जिस कारण राजस्व विभाग ने जब तक समर्थ अथारिटी की तरफ से एन.ओ.सी. जारी नहीं किया जाता, तब तक अपने सभी अधिकारियों को ग़ैर -कानूनी कलोनियों के साथ सम्बन्धित जायदादों की सेल डीड की रजिस्ट्रेशन तुरंत बंद करने के निर्देश जारी किए है। इसी तरह किसी भी प्रकार की मालिकाना बदलाव पर भी अगले आदेशों तक पाबंदी रहेगी।
घनश्याम थोरी ने स्पषट कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना करने पर सख़्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी और इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सब रजिस्ट्रार इन आदेशों की सख़्ती से पालना करे और ग़ैर -कानूनी /अन -अधिकारित कालोनियों में सेल डीडज़ की रजिस्टरी से गुरेज़ किया जाए।
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