
जालंधर ब्रीज: सीबीआई ने एक मामलें की जारी जाँच में, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू; निजी व्यक्ति ( निजी कंपनी का मालिक) एवं निजी कंपनी के विरुद्ध सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जम्मू की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
सीबीआई ने लखनपुर-जम्मू खंड के सुधार व नियमित रखरखाव हेतु 9.34 करोड़ रु. (लगभग) की निविदा आवंटित करने में अनियमितता बरतने के आरोप पर तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू; निजी व्यक्ति; एक निजी फर्म व अन्य अज्ञातों के विरुद्ध दिनाँक 24.03.2021 को मामला दर्ज किया।
पूर्व में जम्मू, चंडीगढ़ व रोपड़ आदि सहित सात स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें आरोपियों के परिसर से 67 लाख रु.(लगभग) की नकद धनराशि व अन्य दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण बरामद हुए।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी द्वारा अपनी बोली के साथ प्रस्तुत किए गए अनुभव प्रमाण पत्र जाली थे और निविदा देने के लिए निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा उन पर विचार किया गया था। आगे यह आरोप है कि तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई ने निजी व्यक्ति के साथ मिलकर षड़यंत्र रचा और अनुभव प्रमाणपत्रों की वास्तविकता को ठीक से सत्यापित न करके तथा फर्म के अनुभव की कमी को नजरअंदाज करके, उक्त निजी कंपनी का पक्ष लिया। उक्त षड़यंत्र के अनुसरण में, लोक सेवक ने गलत तरीके से सत्यापन पत्रों का प्रेषण(despatch) दिखाया, लेकिन वास्तव में उसे प्रेषित नहीं किया।
जांच के पश्चात, आरोप पत्र दायर किया गया।
जनमानस को याद रहे कि उपर्युक्त निष्कर्ष सीबीआई द्वारा की गई जांच एवं उसके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर आधारित हैं। भारतीय कानून के तहत, आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि निष्पक्ष सुनवाई के पश्चात उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता।
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