August 10, 2026

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

फिरोज़पुर में 5.7 किलो हेरोइन, 1.33 लाख नशीली गोलियां, 39 जिंदा कारतूसों के साथ तीन व्यक्ति गिरफ्तार

Share news

जालंधर ब्रीज: पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजर चल रहे अभियान के दौरान नशा तस्करी और अवैध नार्कोटिक नेटवर्कों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोज़पुर पुलिस ने तीन आरोपियों को 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1.33 लाख प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां, केएफ 7.65 कैलिबर के 39 जिंदा कारतूस और 36,600 रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार कर दो मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान लक्खा भेडिया निवासी मनजिंदर सिंह (24), मल्लांवाला निवासी जगजीत सिंह (22) और फिरोज़पुर के ममदोट उत्तर निवासी गुरदेव सिंह (55) के रूप में हुई है। नशीले पदार्थ और गोली-सिक्का बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने आरोपियों की मारुति स्विफ्ट कार (पीबी 46 एपी 3255) को भी जब्त किया है।

डीजीपी ने बताया कि इन मामलों में आगे-पीछे के संबंध स्थापित किए जा रहे हैं और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने, वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और सभी गुर्गों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

पहले ऑपरेशन के बारे में विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) फिरोज़पुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से पुख्ता सूचना मिली थी कि मनजिंदर सिंह और जगजीत सिंह नशा तस्करी में शामिल हैं। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने आरोपियों की स्विफ्ट कार को दाना मंडी बस्ती वकीलां वाली के पास रोका और तलाशी के दौरान 5.775 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।

दूसरी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एस.एस.पी. ने बताया कि पुलिस टीम को पुख्ता सूचना मिली थी कि गुरदेव सिंह गांव ममदोट में मेडिकल स्टोर चलाता है, जहां वह प्रतिबंधित कैप्सूल/गोलियां बेचता है। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने ड्रग इंस्पेक्टर की मौजूदगी में मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और आरोपी गुरदेव को गिरफ्तार कर दुकान से 1,33,640 प्रतिबंधित गोलियां/कैप्सूल, 36,600 रुपये नकदी और केएफ 7.65 कैलिबर के 39 जिंदा कारतूस बरामद किए।

एस.एस.पी. भूपिंदर सिद्धू ने कहा कि आगे की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है।

इस संबंध में एक केस एफआईआर संख्या 72 दिनांक 16/6/2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत थाना आरिफ के और दूसरा केस एफआईआर सं. 96 दिनांक 16/6/2026 को बीएनएस की धारा 223 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के तहत पुलिस स्टेशन ममदोट में दर्ज किया गया है।


Share news

You may have missed