जालंधर ब्रीज: अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट -कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री, भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 30-01-2026 से 01-02-2026 तक जिला जालंधर में ‘नो फ्लाइंग ज़ोन’ घोषित किया है।
आदेशों के अनुसार जिला जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का सिविल रिमोट/पायलट एयर क्राफ्ट सिस्टम/ड्रोन/हेलीकॉप्टर (सिवाय प्रधानमंत्री, भारत तथा अन्य वी.वी.आई.पी. के हेलीकॉप्टर/जहाज के) आदि उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ये आदेश 30 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक लागू रहेंगे।

More Stories
फुट्टी स्किल फुटबॉल अकैडमी द्वारा पहला फुटबॉल टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न
आयकर विभाग द्वारा नए आयकर अधिनियम और टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन
मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. जगरूप सिंह ने 17 साल पूरे किए