जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्यशील है। सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि बलविन्दर कुमार पुत्र चमन लाल निवासी ममदोट, जि़ला फिऱोज़पुर औ जसवीर कौर पुत्री केहर सिंह, हिंदी मिस्ट्रैस, सरकारी मिडल स्कूल जंडपुर, जि़ला एस.ए.एस. नगर का फर्जी अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय सकरूटनी समिति ने रद्द कर दिया है।
इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि जसवीर सिंह पमाली मैंबर कोर समिति श्री गुरु रविदास फैडरेशन, गाँव पमाली, जि़ला लुधियाना द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत की गई थी कि जि़ला फिऱोज़पुर ममदोट के निवासी बलविन्दर कुमार ने अनुसूचित जाति का फर्जी सर्टीफिकेट बनाया है। इस आधार पर उसने बी.एससी( कृषि) की डिगरी और गुरू अंगद देव यूनिवर्सिटी आफ वेटनरी सायंसज़ लुधियाना में नौकरी प्राप्त की हुई है। इसके इलावा बलवीर सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह गाँव आलमपुर डाकघर कोली जि़ला पटियाला ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि जि़ला एस.ए.एस. नगर के गाँव जंडपुर के सरकारी मिडल स्कूल की हिंदी मिस्ट्रैस जसवीर कौर ने जट्ट सिक्ख जाति से संबंधित होने के बावजूद अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवाया है।
मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इन शिकायतों को जांच के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग को भेजा था। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सकरूटनी समिति ने विजीलैंस सैल की रिपोर्ट पर विचार करते हुए बलविन्दर कुमार और जसवीर कौर के अनुसूचित जाति के सर्टीफिकेट फर्जी होने की पुष्टि हुई है और इसे रद्द करने का निर्णय किया गया है।
मंत्री ने बताया कि विभाग ने फिऱोज़पुर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख कर बलविन्दर कुमार के अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट नंबर 471 तारीख़ 14. 01. 1993 और एस.ए.एस. नगर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख कर श्रीमती जसवीर कौर के अनुसूचित जाति सर्टीफिकेट नंबर 151 तारीख़ 20. 07. 1990 को रद्द और ज़ब्त करने के लिए कहा गया है।

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