जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी मंतव्य की प्राप्ति के लिए पंजाब सरकार ने निर्माण कामगारों की सामाजिक एवं आर्थिक तरक्की के लिए अलग- अलग श्रमिक कल्याण योजनाएँ लागू की हैं।
श्रम मंत्री अनमोल गगन मान ने शुक्रवार को राज्य सरकार की शगुन स्कीम संबंधी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि पंजाब में रजिस्टर्ड निर्माण कामगार अपनी बेटियों के विवाह के लिए पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कजऱ् बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू बोर्ड) की शगुन स्कीम के अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि प्राप्त करने के योग्य है। इस स्कीम का लाभ निर्माण कामगार 2 लड़कियों तक के विवाह के लिए ले सकते हैं।
इसके अलावा, मंत्री मान ने बताया कि यदि कोई महिला निर्माण कामगार जोकि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड से रजिस्टर्ड है तो वह भी अपने विवाह के लिए शगुन की राशि प्राप्त करने की हकदार है, बशर्ते उसके रजिस्टर्ड माँ-बाप ने पहले उसके विवाह के लिए इस स्कीम का लाभ न लिया हो।
मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी रजिस्टर्ड निर्माण कामगार अपनी बेटी के विवाह के बाद छह महीनों के अंदर-अंदर शगुन स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि विवाह को प्रमाणित करने के लिए आवेदन-पत्र के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट जमा करवाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार श्रमिक वर्ग की आर्थिक स्थिति को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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