जालंधर ब्रीज: जारी आदेशों के अनुसार पटवारी लवप्रीत सिंह पटवार हल्का चुहारपुर को पंजाब पुनिसमैँट एवं अपील नियम 1970 की धारा 4 के तहत तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवाओं से निलम्बित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान संबंधित कर्मचारी के हैडकुआटर तहसील कार्यालय को भुल्थ में रखा गया है।इसके अलावा उप-मंडल मैजिस्ट्रेट सुल्तानपुर लोधी को अपने स्तर पर किसी अन्य पटवारी को संबंधित पटवार निर्वाचन क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार देने का आदेश दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी भी कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही व रिकार्ड से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

More Stories
मेहर चंद पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर मलविंदर सिंह वड़ैच को श्रद्धांजलि, शोक प्रस्ताव पारित
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण- एनएचएआई ने पानीपत-जालंधर राजमार्ग परियोजना विवाद में मध्यस्थता दावों का सफलतापूर्वक बचाव किया
मनरेगा की जगह वी-बी जी राम जी लाना एक ऐतिहासिक फ़ैसला है – कैंथ