जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई ज़ीरो टॉलरेंस नीति सम्बन्धी पंजाब विजीलैंस ब्यूरो द्वारा शुरु की गई मुहिम के अंतर्गत आज पंजाब रोडवेज़ के दो सेवामुक्त इंस्पेक्टरों को गिरफ़्तार किया गया है, जोकि रोडवेज़ की सरकारी बसों के रवाना होने का समय प्राईवेट बसों को बेचकर रिश्वत एकत्रित करने के दोषों के अंतर्गत दर्ज एक मुकदमे में भगौड़े चले आ रहे थे।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब रोडवेज़ के कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकारी बसों के बस अड्डे से चलने का टाइम प्राईवेट बसों को बेचकर रोजाना/महीनावार रिश्वत एकत्रित करने के दोष लगे थे और इस सम्बन्धी ब्यूरो द्वारा मुकदमा नंबर 5 तारीख़ 30-04-2021 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7-ए और आइपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना अमृतसर में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में शामिल दोषियों में भगौड़े चले आ रहे पंजाब रोडवेज़ डीपू अमृतसर-2 के सेवामुक्त इंस्पेक्टर राज कुमार राजू निवासी गाँव फुल्लड़ा तहसील और जि़ला पठानकोट और तरसेम सिंह सेवामुक्त इंस्पेक्टर पंजाब रोडवेज़ डीपू जालंधर-1 निवासी गाँव चक्कखेलां, जि़ला होशियारपुर को आज विजीलैंस ब्यूरो द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस सम्बन्धी उक्त कर्मचारियों से पूछताछ जारी है।

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