जालंधर ब्रीज: पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने राज्य की पुलिस बटालियनों /पुलिस थानों में से अनाधिकृत गनमैन ड्यूटी लगाने का सख़्त नोटिस लेते हुये सभी जोनों के आई.जीज़ /डी.आई.जीज़ को निजी तौर पर ऑडिट करके 25 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
इसी तरह गृह मंत्री स. रंधावा ने बिना मंजूरी के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले का नोटिस लेते हुये निर्देश दिए हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी बिना निगरान अधिकारी की मंजूरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जायेगा और इन हुक्मों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी /कर्मचारी के खि़लाफ़ सख़्त अनुशासनात्क कार्यवाही की जायेगी।
आज यहाँ जारी प्रैस बयान में स. रंधावा ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि पुलिस बटालियनों /पुलिस थानों में से अनाधिकृत तौर पर गनमैन ड्यूटी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। इसी तरह पुलिस अधिकारी /कर्मचारी बिना मंजूरी के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं जिसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस एक अनुशासनात्मक फोर्स है और ऐसी अनुशासणहीनता नहीं सहन होगी। इस सम्बन्धी हुक्मों का उल्लंघन करने वाले के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जायेगी।
उप मुख्यमंत्री की तरफ से दोनों मामलों संबंधी लिए गए गंभीर नोटिस सम्बन्धी प्रमुख सचिव गृह अनुराग वर्मा की तरफ से लिखित हिदायतें भी जारी कर दीं गई हैं। उन्होंने बटालियनों /पुलिस थानों में अनाधिकृत गनमैन ड्यूटी लगाने सम्बन्धी सभी आई.जीज़ /डी.आई.जीज़ को पत्र लिख कर अपने अधीन पड़ते क्षेत्रों में से कम से कम दो थानों का निजी तौर पर मैनपावर आडिट करके और एच.आर.एम.एस. रिकार्ड देखने के उपरांत 25 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
इसी तरह प्रमुख सचिव गृह की तरफ से पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए बिना मंजूरी के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाने सम्बन्धी डी.जी.पी. समूह कमिशनरों और एस.एस.पीज़ को लिखित पत्र जारी कर दिया है।

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