
जालंधर ब्रीज: कर्मचारी समर्थकीय एक बड़ा फैसला करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को सेवामुक्ति से पहले मौत होने के मामले में पारिवारिक पैंशन का लाभ नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत आते मुलाजिमों को भी देने के लिए हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही 5-5-2009 के पारिवारिक पैंशन सम्बन्धी दिशा निर्देशों और दिनांक 4-9-2019 को इस मुद्दे से जुड़ी हिदायतें अपनाए जाने को भी मंजूरी दे दी गई।
पंजाब सिविल सेवाएं नियम-खण्ड 2 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के ऐसी ही स्थिति वाले मुलाजिमों पर लागू होती नयी पैंशन स्कीम के अंतर्गत कवर होते मुलाजिमों सम्बन्धी राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए गए हैं। जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लागू करने के लिए वित्त विभाग के उस प्रस्ताव के लिए सहमति दी है जिसको कि 26 अगस्त 2021 को मंत्रीमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।
More Stories
सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धः चंदन ग्रेवाल
‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ के अंतर्गत होशियारपुर में नशा तस्कर के घर पर चला पीला पंजा
पंजाब सरकार ने ‘बलाचौर-होशियारपुर-दसूहा’ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा: डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन