
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज वूमैन सेल, फरीदकोट में तैनात एक महिला सहायक सब-इंस्पेक्टर (ए. एस. आई.) हरजिन्दर कौर को 75,000 रुपए रिश्वत लेने के दोष में गिरफ़्तार किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिम महिला ए. एस. आई. को मनजीत कौर निवासी गाँव झक्खड़वाला तहसील जैतो ( फरीदकोट) की शिकायत पर गिरफ़्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि मनजीत कौर ने 31- 07- 2030 को भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका विवाह 3 फरवरी, 2016 को गुरसिमरत सिंह के साथ हुआ था, जो ज़िला श्री मुक्तसर साहिब के गाँव लुहारा का रहने वाला है और कैनेडा का नागरिक है। उसने अपने एन. आर. आई. पति के खि़लाफ़ एस. एस. पी. दफ्तर फरीदकोट में धोखाधड़ी और 60 लाख रुपए की ठगी मारने की शिकायत दर्ज करवाई थी और इस मामले की जांच ए. एस. आई. हरजिन्दर कौर को सौंपी गई थी।
शिकायतकर्ता ने दोष लगाया कि उक्त महिला ए. एस. आई. मुलज़िम पक्ष के खि़लाफ़ कार्रवाई करने के लिए उससे रिश्वत के तौर पर 75 हज़ार रुपए पहले ही ले चुकी है और अब उसके पति और ससुराल परिवार के खि़लाफ़ एफ. आई. आर. दर्ज करने के एवज में 1 लाख रुपए और माँग रही है। उसने शिकायत के साथ विजीलैंस ब्यूरो को मुलजिम ए. एस. आई. की कॉल रिकार्डिंगें भी सौंपी हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की प्राथमिक जांच के उपरांत विजीलैंस ब्यूरो ने थाना विजीलैंस ब्यूरो, फ़िरोज़पुर रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट की धारा 7 अधीन एफ. आई. आर. नम्बर 19 तारीख़ 02- 08- 2023 दर्ज करने के बाद आज महिला ए. एस. आई. हरजिन्दर कौर को गिरफ़्तार कर लिया है।
विजीलैंस द्वारा 20 हज़ार रुपए रिश्वत लेने के दोष में मुंशी काबू; एस. एच. ओ. और ए. एस. आई. की भूमिका जांच अधीन
विजीलैंस ब्यूरो ने बुधवार को थाना कूम कलाँ में तैनात एम. एच. सी. (मुंशी) हरदीप सिंह ( ए. एस. आई.) को लुधियाना ज़िले के गाँव दुआबा भैनी की रहने वाली एकता से 20 हज़ार रुपए रिश्वत लेने के दोष में काबू किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता एकता ने 21-07-2023 को भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि तारीख़ 13-4-2023 को उसके भाई दीपक कुमार और अन्यों के खि़लाफ़ थाना कूम कलाँ में आई.पी. सी की धारा 323, 341, 506, 148, 149 के अंतर्गत एफ. आई. आर. नम्बर 38 दर्ज की गई थी। उसका भाई दीपक भी ज़ख्मी हुआ था, जिस कारण उस ( दीपक) ने भी अवतार सिंह और अन्यों के खि़लाफ़ आई. पी. सी. की धाराओं 326, 323, 341, 506, 148, 149 के अंतर्गत क्रॉस एफ. आई. आर. दर्ज करवाई थी।
शिकायतकर्ता ने दोष लगाया कि क्रास एफ. आई. आर. के अधीन विरोधी पक्ष के खि़लाफ़ कार्यवाही के लिए एस. एच. ओ. परमजीत सिंह (एस. आई.) ने 1 लाख रुपए की माँग की थी और एम. एच. सी. हरदीप सिंह ने 50, 000 रुपए में सौदा तय करवा दिया था। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि ए. एस. आई. रणधीर सिंह ने उससे 35,000 रुपए रिश्वत के लिए और एम. एच. सी. हरदीप सिंह ने 20,000 रुपए अलग तौर पर लिए हैं। उसने विजीलैंस को एम. एच. सी. हरदीप सिंह के साथ रिश्वत लेन-देन सम्बन्धी हुई बातचीत की रिकार्डिंग भी सौंपी है।
प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत और काल रिकार्डिंग की जांच बाद विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने थाना विजीलैंस ब्यूरो, लुधियाना रेंज में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 के अधीन एफआईआर नंबर 18 तारीख़ 02. 08. 2023 को दर्ज करके मुलजिम हरदीप सिंह को गिरफ़्तार कर लिया है। उसे कल अदालत में पेश किया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि एस. एच. ओ. परमजीत सिंह और एएसआई रणधीर सिंह की भूमिका की जांच की जा रही है।
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