
जालंधर ब्रीज : पंजाब सरकार द्वारा अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर समय-समय पर सफऱ करने वालेे लोगों को ज़रूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, जिससे कोरोनावायरस से बचाव किया जा सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कोविड -19 महामारी के दौरान लोगों के हितों को मुख्य रखते हुए सभी 22 जिलों में कफ्र्य़ू लगा कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों के बाहर घूमने पर सख़्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं।
हालाँकि सरकार द्वारा कुछ ज़रूरी गतिविधियों और ज़रूरी सरकारी कार्यालयोंं में काम करने वाले लोगों को आने-जाने की मंज़ूरी दी गई है, जिससे ज़रूरी गतिविधियों की सही ढंग से कार्यशीलता को यकीनी बनाया जा सके। जारी की गई सलाह के अनुसार यदि संभव हो तो लोगों को सफऱ से परहेज़ करने की अपील की गई है। यदि सफऱ करना ज़रूरी हो तो बिना काम के इधर-उधर न घूमा जाए और समूहों / ज़्यादा संख्या में एकत्रित न हुआ जाए। सफऱ करने वाले व्यक्ति द्वारा सफऱ से पहले यह यकीनी बनाया जाए कि वह गृह विभाग, पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट वाली कैटेगरी में आते हों या उनके पास सफऱ करने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी है।
हालाँकि दी गई छूट की कैटेगरी के मामलों में भी सफऱ करने वाले व्यक्ति के पास सरकार द्वारा बताए गए ज़रूरी दस्तावेज़ हर समय तैयार होने चाहिएं। बुख़ार / ज़ुकाम / खाँसी / साँस लेने में तकलीफ़ हो तो सफऱ करने से परहेज़ किया जाए। ऐसे व्यक्ति द्वारा तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंंद्र से संपर्क किया जाए। इसके अलावा सफऱ कर रहे व्यक्ति की तरफ से हर समय सरकार द्वारा बताए गए, देह से दूरी के नियमों को ध्यान में रखा जाए। जैसे कि हर व्यक्ति से कम- से -कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखी जाए। चार पहिया वाहनों में चालक के साथ सिफऱ् 2 लोगों को सफऱ करने की मंज़ूरी है, जिससे उचित देह से दूरी यकीनी बनाई जा सके। सवारियों / चालक द्वारा घर से निकलने से पहले कपड़े का मास्क पहनना लाजि़मी है और घर वापसी तक इसको पहन कर रखा जाए।
पूरे सफऱ के दौरान मास्क पहनकर रखा जाना ज़रूरी है। चालक और सवारियों को सलाह दी गई है, कि वह एक दूसरे से हाथ न मिलाएं और न ही गले मिलें। जब भी मौका मिले तो हाथों को साबुन और पानी के साथ धोना चाहिए। सवारियों / चालक द्वारा वाहन को अंदर से साफ़ करने के लिए अल्कोहल युक्त हैंड सैनीटाईजऱ (कम- से -कम 70 प्रतिशत इथाइल अल्कोहल) का प्रयोग किया जा सकता है। चाय और लंच के दौरान किसी भी खाने -पीने की वस्तु को छूने से पहले चालक और सवारियों को हाथों को नियमित तरीके से धोने / सैनीटाईज़ करें। एक अहम सलाह यह है कि वाहन में एक खिडक़ी खुली रख कर एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाए, जिससे उपयुक्त बाहरी हवा के बहाव को यकीनी बनाया जा सके। सफऱ / स$फर के दौरान सिगरेट या तम्बाकू आधारित चीजें जैसे कि गुटका, पान मसाला आदि का सेवन न किया जाए। यह बार-बार बताया जा रहा है कि यदि किसी को भी खाँसी / छींकें आ रही हैं तो रुमाल के साथ मुँह और नाक को ढक़ा जाए।
यदि उसके पास रुमाल नहीं है तो मुँह और नाक को अपनी कोहनी के साथ ढकना चाहिए। चालक / सहायक अपने चेहरे, मुँह, नाक और आँखें को हाथों से न छूएं। खुले में थूकने से बचा जाए। यह बहुत ज़रूरी है कि चालक और सवारियों द्वारा इंटरसिटी बॉर्डर पर उपलब्ध थर्मल टैंपरेचर सैंसर के द्वारा स्क्रीनिंग करवाई जाए। जि़क्रयोग्य है कि मानवीय शरीर का आम तापमान 97.7 से 99.5 डिग्री फैरनहाइट या 36.5 से 37.5 डिग्री सैंटीग्रेट होता है। अंतरराज्यीय, अंतर-शहर के चैक प्वाइंटों पर सभी व्यक्तियों द्वारा सफऱ की विस्तृत जानकारी दी जाए और यह भी बताया जाए कि पिछले 14 दिनों के दौरान वह किसी कंटेनमैंट ज़ोन में तो नहीं गए। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिफऱ् बिना लक्षणों वाले लोगों को आगे जाने दिया जाएगा और उनको किसी भी एकांतवास सुविधा में नहीं रखा जाएगा। सबको सलाह दी जाती है कि वह कोविड -19 जैसे लक्षणों वाले या घर / सुविधा में एकांतवास वाले किसी भी व्यक्ति को न मिलें और न बातचीत करें। बिना किसी पुख़्ता जानकारी के कोविड -19 से संबंधित बातें / अफ़वाहों को न फैलाया जाए। सही और पुख़्ता जानकारी और अपने स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखने के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कोवा ऐप (ब्लूटुथ और वाईफाई ऐक्टीवेशन से) हरेक व्यक्ति डाऊनलोड करें।
यदि सफऱ के समय पर या इन्तज़ार करते समय किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो, जिसकी कोविड -19 की पुष्टि हुई है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सम्बन्ध में हेल्पलाइन नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074 / 08872090029 पर कॉल करके, संपर्क में आने के पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी जाए और अगली सहायता प्राप्त की जाए। यदि किसी वर्कर / मुलाजि़म में कोरोनावायरस की पुष्टि हो जाती है, तो एम्पलॉयर की यह जि़म्मेदारी बनती है कि वह हेल्पलाईन नंबर 104 या स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074 / 08872090029 पर कॉल करके पीडि़त वर्कर / मुलाजि़म के काम पर आने के दिन / समय संबंधी और उसके संपर्क में आए अन्य संभावित लोगों संबंधी तुरंत विस्तृत जानकारी दें। इसलिए एम्पलॉयर द्वारा सभी वर्करों की हाजिऱी का रोज़ाना पूरा ब्योरा तैयार रखा जाए।
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