जालंधर ब्रीज: जिले में लागू “सेफ स्कूल वाहन स्कीम” के अंतर्गत जिला प्रशासन की ओर से स्कूली बसों की गहनता से जांच की जा रही है। इसी क्रम में डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन व एससपी संदीप मलिक के निर्देशों पर रिजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी (आर.टी.ओ.) अमनदीप कौर घुम्मण व सहायक ट्रांसपोर्ट अधिकारी संदीप भारती के नेतृत्व में टीम ने तीन स्कूलों की करीब 30 बसों की जांच की।
इस दौरान पाया गया कि कुछ बसें सेफ स्कूल वाहन स्कीम के अंतर्गत दी गई हिदायतों का उल्लंघन कर रही हैं। नियमों का पालन न करने पर 3 बसों के चालान किए गए।
आर.टी.ओ. ने जिले के सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों से अपील की है कि वे अपने स्कूल से संबंधित बस मालिकों को सख्त निर्देश दें कि बसों संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस आदि रखें और समय-समय पर नवीनीकृत करवाएं और सेफ स्कूल व्हीकल स्कीम 2013 के सभी मानकों का पालन करें।
अमनदीप कौर घुम्मण ने स्पष्ट किया कि स्कूलों के प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कूल से जुड़ी सभी बसें पूरी तरह से नियमों के अनुरूप संचालित हों। यदि किसी भी स्कूल द्वारा पंजाब सरकार की सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी की अवहेलना की जाती है, तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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