जालंधर ब्रीज: ज़िला मैजिस्ट्रेट, जालंधर घनश्याम थोरी की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री सोडल मंदिर से एक किलोमीटर के क्षेत्र में तारीख़ 19.09.2021 को मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किये गए है।
श्री सिद्ध बाबा सोडल मेला जो कि तारीख़ 19.09.2021 को हो रहा है। इसके लिए लोगों की धार्मिक भावनायों को ध्यान में रखते हुए, जालंधर के शहरी क्षेत्र में अमन और कानून की स्थिति को बहाल रखने के लिए उक्त आदेश जारी किये गए है।

More Stories
विजिलेंस ब्यूरो ने निजी पासपोर्ट एजेंट को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू
टकसाली अकाली नेता रणतेज सिंह पोवार आप में हुए शामिल,सीएम मान ने रणतेज सिंह का पार्टी में किया स्वागत
अमृतसर में 20 किलो और हेरोइन बरामद; चार काबू