February 26, 2026

Jalandhar Breeze

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खाद्य व्यवसाय संचालकों के पास लाइसेंस/पंजीकरण संख्या नहीं होने पर होगी कड़ी कार्रवाई : डॉ. नरेश कुमार

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जालंधर ब्रीज: एफएसएसएआई 01 जनवरी 2022 से बिलों पर एफएसएसएआई के निर्देशानुसार लाइसेंस/पंजीकरण संख्या दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेश कुमार ने एफएसएसएआई वाले खाने-पीने की चीजों में काम करने वाले दुकानदारों, होटल मालिकों आदि को निर्देश दिए जिनके पास कोई लाइसेंस/पंजीकरण संख्या नहीं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें।

उन्होंने कहा कि जिला खाद्य सुरक्षा दल द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लागू की जा रही है ताकि वे भोजन में किसी भी प्रकार की खराबी की शिकायत कर सकें।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इन आदेशों की कॉपी प्रति व्यापारियों को भेज दी गई है। यह विशेष व्यवस्था मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट और कैटरर्स के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होगी और लोगों को स्वच्छ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आसान होगा।


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