जालंधर ब्रीज: शक्ति सदन जालंधर में 17 अगस्त 2022 को नवगठित कारपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड लुधियाना द्वारा उत्तर एवं सीमा क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विशेष सुनवाई की गई है। कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। सभी शिकायतें जैसे गलत बिलिंग, सेवा कनेक्शन शुल्क और जर्नल सेवा शुल्क के बीच अंतर, सिक्योरिटी (खपत) के कारण खाता ओवरहाल से संबंधित शिकायतें, दोषपूर्ण/गलत मीटरिंग या कोई अन्य शुल्क (विद्युत अधिनियम-2003 के तहत प्राप्त मामलों को छोड़कर) ओपन असेसमेंट और विद्युत अधिनियम की धारा 126, 127, 135 से 140, 142, 143, 146, 152 और 161 के तहत मामले) जहां राशि 5 लाख से अधिक है, इस सुनवाई में सीधे दायर किया जा सकता है।
गौरतलब है कि आम तौर पर शिकायतों की सुनवाई लुधियाना में फोरम के मुख्यालय में होती है, लेकिन दूर-दराज के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए फोरम ने अब पंजाब के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

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