
जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी संदीप हंस ने कहा कि सेवा केंद्र में वोटर कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने के लिए अलग से काउंटर खोला जाएगा, ताकि सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आनलाइन लिंक करने की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने यह जानकारी आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में स्वीप संबंधी की बैठक के दौरान दी। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) अमित महाजन, एस.डी.एम. दसूहा हरबंस सिंह के अलावा जिला स्तरीय स्वीप गतिविधियों के नोडल अधिकारी व विधान सभा क्षेत्रों के नोडल अधिकारी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश देते हुए कहा कि विभागों के प्रमुख अपने अंतर्गत आते दफ्तरी स्टाफ का वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना यकीनी बनाएं।
उन्होंने कहा कि विभागों के अलावा स्कूलों, कालेजों में भी इस संबंधी जागरुकता प्रोग्राम शुरु किए जाएं व अधिक से अधिक वोटर कार्ड आधार कार्ड से जोडऩे की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए। उन्होंने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को हिदायत की कि दिव्यांग वोटरों के अलावा अन्य लाभार्थियों तक भी यह प्रोग्राम पहुंचाने में गंभीरता दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोडऩे के लिए प्रोग्राम 1 अगस्त से शुरु कर दिया गया है व यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगी।
संदीप हंस ने कहा कि पहले से रजिस्टर्ड वोटर वोटर हैल्पलाइन एप एन.वी.एस.पी. व फार्म 6-बी के माध्यम से अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से 11 दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की जानकारी भर कर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बी.एल.ओज के माध्यम से भी वोटरों की ओर से अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार वोटर सूचि के संशोधन का कार्य योग्यता तिथि 1-1-2023 के आधार पर 9-11-2022 से शुरु हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिस व्यक्ति की आयु 1-1-2023 तक 18 वर्ष या इससे अधिक हो, तो वह अपनी वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि वोटर सूचि में किसी किस्म की दुरुस्ती संबंधी फार्म नंबर 8 भर कर संबंधित बी.एल.ओज या चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय 9-11-2022 से 8-12-2022 तक दिए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वोटर सूचि का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से पहले भरे जाने वाले फार्मों( फार्म नंबर 6,7 व 8) में तब्दिलियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि फार्म नंबर 6 नई वोटर बनाते समय , फार्म 6-बी( जिस में आधार कार्ड की जानकारी है) भी भरा जाना है।
वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7 में वोट काटने का कारण स्पष्ट करना होगा। इसी तरह फार्म नंबर 8 में किसी किस्म का संशोधन करवाने या अपनी वोट तब्दील करवाने, डुप्लीकेट वोटर कार्ड जारी करवाने के लिए भरा जाना है, जिसमें पहले भरे जाने वाले फार्म 8-ए व 001 को खत्म कर दिया गया है। पी.डब्लयू.डी. वोटर को वोटर सूचि में मार्क करने के लिए भी अब फार्म नंबर 8 ही भरा जाएगा।
इस मौके पर तहसीलदार चुनाव हरमिंदर सिंह, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी(स्वीप) प्रिंसिपल बहुतकनीकी कालेज रचना कौर, जिला विकास व पंचायत अधिकारी नीरज कुमार, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मुकेश गौतम, चुनाव कानूनगो दीपक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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