
जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बुधवार को अधिकारियों को जिले में एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण एक्ट को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया ताकि अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में तुरंत न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।
यहां जिला प्रशासकीय परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस अधिनियम अधीन दर्ज प्रत्येक मामले की जांच समयबद्ध तरीके से की जाए और ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पीड़ितों को बिना किसी देरी के न्याय मिल सके।
उन्होंने कहा कि एस.सी./एस.टी. कोई भी व्यक्ति जो अत्याचार निवारण एक्ट अधीन शिकायत दर्ज करवाता है, वह एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज के बाद मुआवजे के लिए योग्य़ है । उन्होंने बैठक में मौजूद कमिश्नरेट पुलिस और ग्रामीण पुलिस के प्रतिनिधियों से कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम अधीन मामला दर्ज होते ही जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला अटॉर्नी के इलावा डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को सूचित किया जाए ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द मुआवजा देने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।
डिप्टी कमिश्नर ने एक्ट के प्रावधानों अधीन स्वीकृत सभी मामलों में प्रभावित लोगों को मुआवजा की जल्द बांट सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों और जिला अटॉर्नी द्वारा लड़े जा रहे मामलों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) मेजर अमित महाजन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) वरिंदरपाल सिंह बाजवा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, जिला सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक अधिकारी संजीव कुमार मन्नन आदि उपस्थित थे।
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