
जालंधर ब्रीज: जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री घनश्याम थोरी की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में पतंग /गुड्डियाँ उडाने के लिए संथैटिक /प्लास्टिक की बनी चाईना डोर को बेचने,स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। उन्होनें बताया कि यह डोर मानव और जानवरों के लिए बहुत घातक है। उन्होनें कहा कि प्लास्टिक की बनी यह डोर आसानी के साथ नहीं टूटती जिस कारण दो पहिया वाहन चालक और जानवर अक्सर इस की लपेट में आ जाते हैं। उन्होनें बताया कि यह डोर वातावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है क्योंकि यह आसानी के साथ गलती नहीं।
यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा।
More Stories
बाजवा ने पीडीसी में गैर-पंजाबियों को काम पर रखने के लिए आप सरकार को दोषी ठहराया
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डीसी और पुलिस आयुक्त को मतदान से 72, 48 और 24 घंटे पहले अतिरिक्त सतर्कता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
21 जून को पुलिस लाइन ग्राउंड में मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- निकास कुमार