
जालंधर ब्रीज: कोविड -19 महामारी के कारण पड़े विघ्न के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब मंत्रीमंडल ने आज पंजाब स्टेट कौंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्ट -2017 के लागूकरण को 30 जून, 2021 तक मुलतवी करने का फ़ैसला किया है।
कृषि शिक्षा संबंधी प्रांतीय कौंसिल का मुख्य उद्देश्य राज्य में कालेजों /यूनिवर्सिटियों की तरफ से दी जाने वाली कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए कम से -कम मापदण्डों और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना है।
पंजाब स्टेट कौंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्ट -2017 को जनवरी, 2018 में नोटीफायी किया गया था और कृषि शिक्षा दे रही संस्थाओं की तरफ से कम से -कम दिशा-निर्देश को एक जनवरी, 2020 तक पूरा किया जाना था।
कौंसिल को राज्य में उन कालेजों /संस्थाओं /विभागों को मान्यता देकर कृषि शिक्षा को रैगूलेट करने के लिए अधिकारित किया गया है जो कृषि शैक्षिक डिग्री प्रोग्रामों को चलाने के लिए निर्धारित नियमों और मापदण्डों को पूरा करते हैं।
More Stories
मेरी घरेलू तस्वीरें पब्लिक करना मजीठिया की घटिया राजनीति – डॉ. रवजोत
राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (NITTTR)
केवीआईसी ने देशभर के 11,480 पीएमईजीपी लाभार्थियों को ₹300 करोड़ से अधिक की सब्सिडी वितरित की