February 25, 2026

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पंजाब पुलिस ने नवांशहर ग्रेनेड हमले की गुत्थी सुलझाई; हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल समेत बीकेआई के पांच सदस्य काबू

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जालंधर ब्रीज: पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के दौरान, पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकी मॉड्यूल के तीन नाबालिगों समेत पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर इसका भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने दी।

यह मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित बीकेआई संचालक हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देशों पर, विदेश-आधारित हैंडलर मन्नू अगवान, गोपी नवांशहरिया और ज़ीशान अख्तर द्वारा संचालित किया जा रहा था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रितिक नरोलिया निवासी गांव दिदावाटा, जयपुर (राजस्थान); सोनू कुमार उर्फ काली निवासी गांव काला संघिया, कपूरथला और तीन नाबालिगों के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने इनके पास से एक 86पी हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और दो खाली खोल बरामद किए हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस मॉड्यूल ने हाल ही में एसबीएस नगर में एक शराब के ठेके पर हमले की योजना बनाई थी।
 जिक्रयोग है कि इस मॉड्यूल ने 7 अगस्त 2025 को वहां ग्रेनेड हमला भी किया था।

डी जी पी ने कहा कि इन आरोपियों को स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐसे हमले करने का काम सौंपा गया था।उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी विदेश-आधारित ज़ीशान अख्तर और बीकेआई के मास्टरमाइंड मन्नू अगवान के सीधे संपर्क में थे, जो पाकिस्तान-स्थित हरविंदर रिंदा के नजदीकी सहयोगी हैं।
डी जी पी ने कहा कि हमने इस आतंकवादी मॉड्यूल द्वारा किए जाने वाले अन्य योजनाबद्ध हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है।उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे पीछे संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है।

ओर विस्तृत जानकारी साझा करते हुए एआईजी सीआई जालंधर नवजोत माहल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इन पांचों को राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से पकड़ा गया है ।

उन्होंने बताया कि फॉलो-अप रिकवरी ऑपरेशन के दौरान आरोपी सोनू उर्फ काली ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाने की कोशिश की, जिस पर आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आरोपी को गोली लगी। घायल आरोपी को तुरंत एसबीएस नगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 324(5), 61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत थाना सिटी नवांशहर में एफआईआर दर्ज की गई है।


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