
जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार ने कोविड -19 के फैलाव के मद्देनजऱ देश के अन्य राज्यों से पंजाब वापस लौटे व्यक्तियों के लिए घर में एकांतवास में रहने सम्बन्धी एडवाइजऱी जारी की है। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) सिस्टमिक बीमारी है, जो नोवल कोरोना वायरस से होती है और ज़्यादातर मौकों पर छींक और खाँसी के छींटों के द्वारा साँस के ज़रिये अंदर जाने से, पीडि़त व्यक्ति के संपर्क में आने से और इंफैक्टिड चीजें /वस्तुओं को छूने से फैलती है।
क्योंकि यह एक सांक्रमक वायरस है इसलिए ज़रूरी है कि सभी संपर्कों को एकांतवास किया जाये और डॉक्टरी जांच करवाई जाये। जि़क्रयोग्य है कि संपर्क वह तंदुरुस्त व्यक्ति होता है जो किसी इंफैक्टिड व्यक्ति या इंफैक्टिड वातावरण से जाने-अनजाने संपर्क में आया हो और कोरोना वायरस पीडि़त के संपर्क में आने के कारण उसके बीमार होने का ख़तरा बढ़ जाता है। एडवाइजऱी के अनुसार नोवल कोरोना वायरस बीमारी (कोविड -19) के यात्री से सम्बन्धित /ग़ैर-सम्बन्धित संदिग्ध मामलों की पहचान करने के बाद ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर उसे तुरंत एकांतवास में भेज देना चाहिए और ऐसे मामलों के सभी संपर्कों सम्बन्धी विवरण एकत्रित करने चाहिएं।
एकांतवास कोविड -19 के किसी संदिग्ध या पुष्ट मामलों के ऐसे सभी संपर्कों पर लागू होता है और ऐसे सभी व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए घर में अलग रखने का फ़ैसला किया गया है। यात्रा से वापिस आए सभी व्यक्तियों को 14 दिन के लिए घर में एकांतवास किया जायेगा चाहे उनमें किसी भी तरह के लक्षण न हों और नेगेटिव आने की स्थिति में समय -समय पर स्वास्थ्य टीमों द्वारा जांच की जायेगी। यात्रियों द्वारा घोषणा पत्र दिया जायेगा कि वह घर में एकांतवास के नियमों की सख़्ती से पालना कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में वापस लौटे व्यक्तियों द्वारा इन हिदायतों की पालना सही ढंग से की जाये, जिससे बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग की सलाह के अनुसार वापस आए यात्री एक खुले हवादार और अलग कमरे में रहें। कमरे में अलग टॉयलट हो तो अच्छी बात है। अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य भी उसी कमरे में रहता है तो यह सलाह दी जाती है कि दोनों के बीच कम- से -कम एक मीटर की दूरी बना कर रखी जाये।
घर के अंदर बुज़ुर्गों, गर्भवती महिला, बच्चों और अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों से दूर रहा जाये। एकांतवास में रह रहे व्यक्ति को घर में इधर-उधर न घूमने दिया जाये। किसी भी स्थिति में सामाजिक /धार्मिक जमावड़ों जैसे विवाह, शौक सभा आदि में शामिल न हुआ जाये। एकांतवास में रह रहे व्यक्ति के लिए यह भी सलाह दी गई है कि वह हाथों को बार -बार साबुन और पानी के साथ या अल्कोहल-युक्त हैंड सैनीटाईजऱ से धोते रहें। घरेलू चीजें जैसे पकवान, पीने वाले गिलास, कप, खाना खाने वाले बर्तन, तौलिए, बिस्तर और अन्य चीजें घर के अन्य सदस्यों के साथ साझा न करें। हर समय सर्जीकल मास्क पहन कर रखें। मास्क को हर 6-8 घंटों बाद बदला जाये और निर्धारित तरीके से नष्ट किया जाये।
डिस्पोज़ेबल मास्क को दोबारा प्रयोग में न लाया जाये। घरों की देखभाल के दौरान मरीज़ों / देखभाल करने वालों / नज़दीकी संपर्कों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क को साधारण ब्लीच घोल (5 प्रतिशत) या सोडियम हाईपोक्लोराईट घोल (1 प्रतिशत) का प्रयोग करके रोगाणु मुक्त किया जाये और फिर इसको जला कर या गहरा दफऩा कर नष्ट किया जाये, क्योंकि इस्तेमाल किए गए मास्क से संक्रमण के फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रवक्ता के अनुसार अगर खाँसी / बुख़ार / साँस लेने में तकलीफ़ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उक्त व्यक्ति को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 /08872090029 पर कॉल करके सूचित किया जाये। इसके अलावा घर में एकांतवास किये गए व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार सिफऱ् एक निर्धारित व्यक्ति, जो कि सेहतमंद है और उसको कोई अन्य बीमारी नहीं है, उसको ही एकांतवास किये व्यक्ति की देखभाल की जि़म्मेदारी दी जाये। मैली चादरों /कपड़ों को ना झाड़ा जाये या एकांतवास किये हुए व्यक्ति की चमड़ी के सीधे संपर्क में न आने दो। सतह की सफ़ाई करने या एकांतवास व्यक्ति के किसी सामान को उठाते समय डिस्पोज़ेबल दस्तानों का प्रयोग करो। दस्ताने उतारने के बाद हाथों को नियमित तरीके से धोएं। कोई भी मेहमान न आने दो। यदि एकांतवास किये गए व्यक्ति में बीमारी के लक्षण सामने आते हैं तो उसके सभी नज़दीकी संपर्कों को भी 14 दिन के लिए घर में एकांतवास किया जायेगा और जब तक वह लैब टैस्ट में नेगेटिव नहीं आ जाते, उस समय तक निगरानी में रखे जाएँ। वातावरण की साफ़-सफ़ाई के लिए एकांतवास किये गए व्यक्ति के कमरे की ज़्यादा छूई जाने वाली सतहों (जैसे कि बैड फ्रेम, मेज़ आदि) को रोज़ाना सोडियम हाईपोक्लोराईट घोल (1 प्रतिशत) के साथ साफ़ करो। शोचालयों की सतहों को रोज़ाना आम घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले ब्लीच घोल /फीनायल डिस्इंफैक्टैंट्स के साथ साफ़ करो। व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़ों को रोज़ाना आम घरेलू प्रयोग वाले डिटर्जेंट की अपेक्षा अलग धोएं और सुकाएं। प्रवक्ता के अनुसार घर में एकांतवास की वैधता 14 दिन की होगी या जब तक पुष्टि किये गए केस या संदिग्ध मरीज़ (जो संपर्क में आया था) की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती।
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