जालंधर ब्रीज: मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार जहाँ प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए लगातार यत्नशील है, वहीं पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए भी लगातार कार्यशील है। इस बात को प्रकट करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लिए आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत चालू वर्ष दौरान 13.16 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की गई है।
इस संबंधी ज्यादा जानकारी देते हुए डा.बलजीत कौर ने बताया कि अशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत ज़िला अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेगहढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होश्यारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.बी.एस नगर, संगरूर और मलेरकोटला के साल 2023- 24 और साल 2024- 25 के पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लाभपात्रियों के आवेदन जो कि साल 2024- 25 दौरान अशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे, के लाभपात्रियों को 13.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि के रिलीज़ होने के साथ पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के 2581 लाभपात्रियों को कवर किया गया।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य में कम आमदन वाले परिवार से संबंधित लड़कियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों से संबंधित हो और परिवार की सभी साधनों से सालाना आमदन 32,790 रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस योजना का लाभ ले सकती है।
डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधी लाभपात्रियों के बैंक खातों में की जाती है।

More Stories
नगर निगम जालंधर की बड़ी कार्रवाई: जोन नंबर 7 में बकाया वसूली और अवैध कनेक्शन काटे
जालंधर में सीएनजी को बढ़ावा देने की मुहिम तेज, ट्रांसपोर्टर्स से बदलाव की अपील
पंजाब सरकार ने वाछिंत अपराधियों और गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए नई इनाम नीति को किया नोटीफाई ,एसएसपी, सीपी/ आईजीपी/ डीआईजी रेंजों और विंग प्रमुखों को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के इनामों के लिए मंज़ूरी के लिए अधिकारित किया गया