
जालंधर ब्रीज: स्कूली इमारतों, कमरों और कमरे को असुरक्षित ऐलानने की विधि को दुरुस्त और सुचारू बनाने के लिए पंजाब सरकार ने नये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस सम्बन्धी स्कूल विभाग के सचिव श्री कृष्ण कुमार ने जि़ला शिक्षा अफसरों और मुख्य अध्यापकों को एक पत्र जारी कर दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यदि स्कूल प्रमुख को कोई इमारत, कमरा या कमरे असुरक्षित लगते हैं तो उसे इस सम्बन्ध में जि़ला शिक्षा अफ़सर को पत्र लिखना होगा और वह इसका नक्शा जि़ले के जूनियर इंजीनियर को भेजना यकीनी बनाऐगा।
प्रवक्ता के अनुसार इसके बाद संबंधित जि़ला शिक्षा अफ़सर की तरफ से तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें उप-जि़ला शिक्षा अफ़सर, जूनियर इंजीनियर और तकनीकी तजुर्बा रखने वाला अधिकारी /अध्यापक बतौर मैंबर होंगे। इस तीन सदस्यीय कमेटी की तरफ से स्कूल का दौरा करके संबंधित इमारत, कमरे या कमरों का निरीक्षण किया जायेगा और इस सम्बन्धीं अपनी सिफ़ारिश दी जायेगी। इस कमेटी की तरफ से अपनी सिफ़ारिश मुख्यालय को ई -मेल पर सूचित किया जायेगा और मुख्यालय की मंजूरी के बाद अगली कार्यवाही की जा सकेगी।
प्रवक्ता के अनुसार इससे पहले कुछ स्कूल मुखियों की तरफ से अपने स्तर पर ही स्कूलों की इमारतों और कमरों को असुरक्षित ऐलानने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) के साथ लिखा-पढ़ी करने की कार्यवाही की जाती थी जिसका एक जगह पर मुकम्मल रिकार्ड नहीं मिलता था। इस कारण स्कूलों की इमारतों को असुरक्षित ऐलानने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने और रिकार्ड को एक जगह सही तरह संभालने के लिए यह कदम उठाये गए हैं।
More Stories
आय से अधिक संपत्ति के आरोप में नायब तहसीलदार वरिंदरपाल सिंह धूत विजीलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार
दिल्ली-हरियाणा के सीएम के दौरे से माहौल हुआ और मजबूत: जीवन गुप्ता की जीत को लेकर जनता का मन पक्का – एन. के. वर्मा
ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री अपना प्रभाव-प्रताप उपयोग करें- संत सीचेवाल