
जालंधर ब्रीज: हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री पंजाब ने बताया है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 मई से शुरू की एकमुश्त निपटारा योजना (ओ.टी.एस) की समय-सीमा को 24 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना में हर वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं (ए.पी. उपभोक्ताओं) को छोडक़र के लिए जारी रहेगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस ओ.टी.एस स्कीम के अधीन बिलों की बकाया बची डिफॉल्टिंग रकम पर देरी के साथ अदायगी पर ब्याज 9 प्रतिशत की साधारण दर के हिसाब से लिया जाएगा, जबकि पहले बिलों की बकाया रहती डिफॉल्टिंग रकम पर लेट अदायगी पर 18 प्रतिशत कम्पाउंडिड के हिसाब से ब्याज लिया जाता था, उन्होंने कहा कि यदि बिजली कनैक्शन काटने की तारीख़ से कनैक्शन जोडऩे की समय-सीमा छह महीने या इससे कम है तो कोई भी फिक्सड चार्जिज़ नहीं लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यदि कनैक्शन काटने की तारीख़ से कनैक्शन जोडऩे की समय-सीमा छह महीने या इससे अधिक है तो फिक्स्ड चार्जिज़ केवल छह महीनों के लिए ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम में उपभोक्ता द्वारा बकाया रकम को एक साल के अंदर चार किश्तों में जमा करवाया जा सकेगा, जबकि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी।उन्होंने बिजली बिल न भरने के कारण डिफॉल्टर हुए उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने की अपील की।
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