
जालंधर ब्रीज: पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा आज समूचे विभागों की कार्यकुशलता को और समर्थ बनाने के लिए विभिन्न नियमों में संशोधनों को मंज़ूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रालय ने 5000 या इससे अधिक ग्रेड-पे लेने वाले विभागीय अधिकारियों को ग्रुप ‘ए’ सेवाओं में शुमार करने के लिए पंजाब कमिशनरज़ ऑफीसज़ के ग्रुप ‘ए’ सेवा नियम को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशें पर परसोनल विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार लिया गया है। कमिशनरज़ ऑफिसज़ (ग्रुप ए) सर्विस नियम 2020 के बनने के साथ अब इन अधिकारियों की सेवाओं के लिए ज़रूरी शर्तें लागू हो जाएंगी।
मंत्रीमंडल द्वारा पंजाब होम गार्डज़ और सिविल डिफेंस (ग्रुप ए) सर्विस नियम 1988 के नियम 8, परिशिष्ठ ‘ए’ और ‘बी’ के लिए प्रस्तावित संशोधनों को मंज़ूरी दी गई है, जिससे कमांडैंट, जनरल होम गार्ड और डायरैक्टर, सिविल डिफेंस के पद एडीशनल कमांडैंट जनरल, पंजाब होम गार्ड और एडीशनल डायरैक्टर, सिविल डिफेंस बन गए हैं। इस फ़ैसले के साथ विभागीय अधिकारी कमांडैंट जनरल के मौजूदा वेतनमान में एडीशनल कमांडैंट जनरल के स्तर तक तरक्की कर सकेंगे और कमांडैंट जनरल की शक्तियां, शक्तियों का प्रयोग डी.जी.पी होम गार्डज़ और डायरैक्टर सिविल डिफेंस द्वारा इस्तेमाल की जा सकेंगी।
पंजाब मंत्रालय द्वारा पंजाब जुडिशियल सेवा नियमों 2007 के नियम 14 (2) में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी गई है। इस संशोधन के अनुसार बार काऊंसिल में सीधी भर्ती के द्वारा राज्य की ऊपर वाली जुडिशियल सेवाओं में भर्ती होने वाले उम्मीदवार बार काऊंसिल के वकीलों के तौर पर व्यवहारिक तजुर्बो के आधार पर उनका मूल वेतन तय होने पर अतिरिक्त इनक्रीमैंट का लाभ ले सकेंगे।
खिलाडिय़ों के लिए रोजग़ार के और मौके पैदा करने के यत्न के तौर पर कैबिनेट द्वारा खिलाड़ी की परिभाषा को और रचनात्मक बनाने के लिए खिलाडिय़ों की भर्ती सम्बन्धी नियमों (द पंजाब रिकरूटमैंट ऑफ स्पोर्टस पर्सनज़ रूल्ज़ 1988) के नियम 2 (डी) (ए) में संशोधन का फ़ैसला लिया गया। इस फ़ैसले के साथ राष्ट्रीय खेल / सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिपों / मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय टूर्नामैंटों में स्वर्ण, रजत या काँस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी दर्जा 1 और 2 के पदों की भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे।
इसी दौरान एक अन्य फ़ैसले में पंजाब मंत्रालय द्वारा मुख्य इंजीनियर, नागरिक उड्डयन कंवरदीप सिंह की सेवाओं में 10 जून, 2020 से 9 जून, 2023 तक तीन साल के लिए वृद्धि को मंज़ूरी दी गई। कंवरदीप सिंह की सेवाओं में यह वृद्धि वी.वी.आई.पी. की हवाई उड़ानों की सुरक्षा की ज़रूरतों और पंजाब सरकार के बेल 429 हैलीकाप्टर के रख-रखाव की निगरानी को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
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