जालंधर ब्रीज: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अपने पिछले आर्डर 29/ 4/ 2020 की लड़ीवार में अदालती काम काज में बेहद ज़रूरी काम काज के लिए कोर्टस की गिनती बढ़ाने को कहा और इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा यह निर्देशों के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स द्वारा दिए गए निदेशों को भी ध्यान में रखा जाए।


More Stories
अमृतसर में अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के आठ सदस्य 13 पिस्तौल समेत गिरफ्तार
28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय बैंक हड़ताल प्रस्तावित, ग्राहकों को 25 सितंबर तक जरूरी काम निपटाने की सलाह
पंजाब सरकार द्वारा 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन का तोहफा; भगवंत मान सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया