डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल
जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर कम ज़िला मैजिस्ट्रेट कपूरथला दीप्ति उप्पल की तरफ से कपूरथला ज़िले की सीमा के विवाहों, शादियों और अन्य समागमों के मौक़े मैरिज पैलेसें, होटलों आदि में लायसैंसी, ग़ैर लायसैंसी और मानवीय जीवन के लिए घातक हर तरह के हथियारों ले कर जाने और फायर आरमज़ का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई गई है।उन्होंने कहा कि सीनियर पुलिस कप्तान कपूरथला इन आदेशों को लागू करवाने के लिए सभी मुख्य अधिकारियों, थानों को आदेश जारी करेंगे। यह आदेश 23 दिसंबर 2021 तक लागू रहेंगे ।

More Stories
राकेश राठौर के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर कैंट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने दी बधाई
अमृतसर में 10 किलो हेरोइन सहित दो व्यक्ति गिरफ्तार
भगवंत मान सरकार के 4 साल, पंजाब का हुआ बुरा हाल-श्वेत मलिक