
डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल
जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर कम ज़िला मैजिस्ट्रेट कपूरथला दीप्ति उप्पल की तरफ से कपूरथला ज़िले की सीमा के विवाहों, शादियों और अन्य समागमों के मौक़े मैरिज पैलेसें, होटलों आदि में लायसैंसी, ग़ैर लायसैंसी और मानवीय जीवन के लिए घातक हर तरह के हथियारों ले कर जाने और फायर आरमज़ का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई गई है।उन्होंने कहा कि सीनियर पुलिस कप्तान कपूरथला इन आदेशों को लागू करवाने के लिए सभी मुख्य अधिकारियों, थानों को आदेश जारी करेंगे। यह आदेश 23 दिसंबर 2021 तक लागू रहेंगे ।
More Stories
आय से अधिक संपत्ति के आरोप में नायब तहसीलदार वरिंदरपाल सिंह धूत विजीलेंस ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार
दिल्ली-हरियाणा के सीएम के दौरे से माहौल हुआ और मजबूत: जीवन गुप्ता की जीत को लेकर जनता का मन पक्का – एन. के. वर्मा
ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री अपना प्रभाव-प्रताप उपयोग करें- संत सीचेवाल