
जालंधर ब्रीज: भारतीय प्रेस परिषद का गठन प्रेस परिषद कानून, 1978 के प्रावधानों के तहत किया गया है
15वीं प्रेस परिषद के गठन की स्थिति इस प्रकार है:
धारा 5 की उपधारा 3(क) के अनुसार, श्रमजीवी पत्रकारों में से तेरह सदस्यों को नामित किया जाना है, जिनमें से छह समाचार पत्रों के संपादक होंगे और शेष सात संपादकों के अलावा अन्य श्रमजीवी पत्रकार होंगे। इन सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, धारा 5 की उपधारा 3(ख) के अनुसार, समाचारपत्रों के स्वामी या उनका प्रबंधन व्यवसाय चलाने वाले व्यक्तियों में से छह व्यक्तियों को नामित किया जाएगा। सरकार को प्रेस परिषद से ये नामांकन प्राप्त हो चुके हैं।
धारा 5 की उपधारा 3(सी) के अनुसार, समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों में से एक को नामित किया जाएगा। प्रेस परिषद से नामांकन की प्रतीक्षा है।
धारा 5 की उपधारा 3(घ) के अनुसार, शिक्षा एवं विज्ञान, विधि, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति होंगे, जिनमें से क्रमशः एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा और एक साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाएगा। इन सदस्यों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
धारा 5 की उपधारा 3(ई) के अनुसार, पाँच संसद सदस्य होने चाहिए, जिनमें से तीन को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से और दो को राज्य सभा के सभापति द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया जाएगा। लोक सभा अध्यक्ष से नामांकन प्राप्त हो चुका है। राज्य सभा के सभापति द्वारा किए गए नामांकनों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।
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