February 25, 2026

Jalandhar Breeze

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लंबित एफआईआर मामले में पासपोर्ट नहीं रोका जा सकता हाई कोर्ट का आदेश

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जालंधर ब्रीज: कुछ महीने पहले मनहोर लाल सहगल निवासी पठानकोट द्वारा अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र में अप्लाई किया गया परन्तु सेवा केंद्र ने रिन्यूअल से इंकार कर दिया था। कहा गया कि उनके खिलाफ साल 2019 में एक एफआईआर दर्ज की गयी थी। इसके बाद उन्होंने होशियरपुर और जालंधर स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में भी आवेदन किया लेकिन वहाँ से भी एफआईआर दर्ज होने के कारण पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए इंकार कर दिया गया।

आखिरकर उन्होंने अपने वकील सुखविंदर सिंह चतर्थ के द्वारा पंजाब एंड हाई कोर्ट में याचिका डाली जिस पर जस्टिस सुधीर मित्तल के द्वारा दी जजमेंट में कहा गया कि लंबित एफआईआर के कारण पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए इन्कार नहीं किया जा सकता और उनके द्वारा पासपोर्ट कार्यालय को लिखा गया की याचिकाकर्ता का केस Sahib Jaskaran Singh vs Union of India and others, 2016,(2) RCR(Criminal) 798 के अधीन आठ हफ्तों के अंदर विचारा जाए।


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