
ज़िला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन कपूरथला ने पंजाब स्टेट पावर निगम लिमिटड की तरफ से उपभोक्ता डा. सरबजीत सिंह को फ़ाल्तू बिल भेजकर मानसिक तौर पर परेशान करने पर 10 हज़ार रुपए अदा करने और 5000 रुपए कानूनी हल के लिए अदा करने के आदेश दिए है ।
कमीशन के जज ललित पाठक और परवीन कुमार बांसल मैंबर की तरफ से डा. सरबजीत सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी लिंक रोड, कपूरथला की तरफ से दी अपील पर सुनवाई दौरान यह फ़ैसला दिया गया कि पावरकाम की तरफ से मीटर जलने के कारण उपभोक्ता को गलत तरीके के साथ 39575 रुपए का बिल भेजा गया।कमीशन ने सुनवाई दौरान पाया कि उपभोक्ता की तरफ से 19,788 रुपए पहले ही पावरकाम को अदा किये जा चुके हैं, जो कि कमीशन की तरफ से भविष्य के बिल में अडजस्ट करने के आदेश दिए है । इसके इलावा पावरकाम को उपभोक्ता को मानसिक तौर पर परेशान करने पर 10 हज़ार रुपए अदा करने और 5000 रुपए कानूनी हल के लिए अदा करने के आदेश दिए है।
कमीशन की तरफ से पावरकाम को आदेशों की तामील एक महीने अंदर करने के आदेश दिए हैं और ऐसा न करने पर पावरकाम उपभोक्ता को 11 -09 -2020 से ले कर 8प्रतिशत ब्याज दर सहित अदायगी करनी होगी।
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