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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों अनुसार रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखि़ल करते समय उम्मीदवार के साथ दो व्यक्ति ही जा सकेंगे।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये मुख्य निर्वाचन अधिकारी अफ़सर पंजाब डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से जारी हिदायतों में संशोधन करते हुए नामांकन पत्र दाखि़ल करते समय साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पाँच से घटा कर दो कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखि़ल करते समय जाने के लिए पहले से तीन गाड़ीयों की संख्या को घटा कर दो कर दी गयी है।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र सी.ई.ओ./डी.ई.ओ. की वैबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है जिसको उम्मीदवार ऑनलाईन भरने के उपरांत प्रिंट ऐफीडैविट जो कि नोटरी द्वारा तसदीकशुदा ऐफीडैवट के साथ नत्थी करके जमा करवा सकते हैं।
डा. राजू ने बताया कि रिटर्निंग अफ़सर नामांकन पत्र करवाने वाले उम्मीदवारों को स्टैगरड मैनर में बुला के भी नामांकन पत्र हासिल कर सकते हैं जिससे एक समय पर ही भीड़ जमा न हो सके।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार ज़मानत राशि ऑनलाइन विधि के द्वारा जमा करवा सकता हैं। इसके अलावा खजाने में ज़मानत राशि जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। सी.ई.ओ ने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन विधि के द्वारा अपना वोटर प्रमाण पत्र भी हासिल कर सकता है।
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