February 25, 2026

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किसान विरोधी लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 जुलाई को गमाडा कार्यालय के सामने राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करेगी: बलबीर सिद्धू

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जालंधर ब्रीज:  पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने आज घोषणा की कि वह मोहाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर 21 जुलाई को सुबह 10 बजे गमाडा मुख्यालय के सामने राज्य सरकार द्वारा लाई गई किसान विरोधी लैंड पूलिंग नीति को रद्द करवाने के लिए धरना देंगे।

यह घोषणा करते हुए, सिद्धू ने कहा कि इस धरने को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठन और संबंधित गाँवों के किसान पहले ही ज़मीन न देने का फैसला कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर किसानों की ज़मीनें छीनने नहीं देगी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और कहा कि जनता का गुस्सा सरकार को इस जनविरोधी नीति को वापस लेने के लिए मजबूर करेगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह लैंड पूलिंग नीति डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए बनाए गए किसान-हितैषी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण से पहले क्षेत्र का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस कानून के अनुसार, 50 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक है और कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि पाँच साल बाद भी भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो भूमि मूल मालिकों को वापस करनी होगी।

सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार इस कानून की किसान-हितैषी धाराओं से बचने के लिए एक ‘खामी’ के रूप में यह लैंड पूलिंग नीति लेकर आई है।

इस किसान विरोधी नीति का विवरण देते हुए श्री सिद्धू ने कहा कि पुरानी नीति में 1 कनाल ज़मीन के बदले ज़मीन मालिक को 200 वर्ग गज का रिहायशी प्लॉट या 125 वर्ग गज का रिहायशी और 25 वर्ग गज का व्यावसायिक प्लॉट दिया जाता था, जबकि नई नीति के तहत ज़मीन मालिक को केवल 150 वर्ग गज का रिहायशी प्लॉट ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 कनाल ज़मीन वाले ज़मीन मालिक को सीधे तौर पर 50 वर्ग गज का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि गमाडा द्वारा की गई अलॉटमेंट की कीमत के अनुसार भी ज़मीन मालिक को 30 लाख रुपये का नुकसान होगा, जबकि बाज़ार में कीमत इससे कहीं ज़्यादा होगी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसी तरह, 2 कनाल ज़मीन वाले ज़मीन मालिक को पुरानी नीति से 100 वर्ग गज कम जगह दी जाएगी और नई नीति में 3 कनाल ज़मीन वाले ज़मीन मालिक को 150 वर्ग गज कम जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे साफ़ है कि इस नीति ने छोटे ज़मीन मालिकों पर बहुत अत्याचार किया है।

सिद्धू ने कहा कि इस नई नीति में भू-माफिया और बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए लाई गई 50 एकड़ योजना के तहत 30 एकड़ ज़मीन ज़मीन मालिकों को वापस कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह योजना उन बिल्डरों या कंपनियों के लिए लाई गई है जिन्होंने पहले से ज़मीन जमा कर रखी है क्योंकि पंजाब में प्रस्तावित शहरी सम्पदा के क्षेत्र में किसी भी ज़मीन मालिक के पास 50 एकड़ ज़मीन नहीं है और न ही ज़मीन मालिक ज़मीन जमा कर सकते हैं।


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