जालंधर ब्रीज: ज़िले में कारोबार सम्बन्धित गतिविधियों को और आसानी के साथ जारी रखने के चलते अहम कदम उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी की तरफ से ग़ैर ज़रूरी वस्तुओं की दुकानों /संस्थानों और दफ़्तरों के समय को दो घंटे और बढा दिया है और अब यह दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।
ज़िला प्रशासन की तरफ से यह आदेश कुछ दिन पहले जारी किये गए थे, जो कि 21 मई 2021 तक लागू रहने थे,अब ग़ैर ज़रूरी दुकानों को खोलने के समय का जायज़ा लेते हुए इनके समय को बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बढा दिया गया है ।
डिप्टी कमिश्नर जालंधर श्री घनश्याम थोरी ने बताया कि अब ग़ैर ज़रूरी वस्तुओं के श्रेणी में आती दुकानों, निजी कारोबार और दफ़्तर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे।
ज़िक्रयोग्य है कि ज़रूरी सेवाओं की श्रेणी में आती सेवाएं अगले आदेशों तक सुबह 7 बजे से शाम 5बजे तक रोज़ाना की तरह खुलेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह कदम उठाने का मुख्य उदेश्य ज़िले में आर्थिक गतिविधियों को और उचित ढंग के साथ चलाने के साथ- साथ व्यापार और औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों की तरफ से कारोबार आसानी से चलाने सम्बन्धित और राहत पहुँचाने की जा रही माँग को देखते हुए किया गया है।
डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला निवासियों से अपील की कि कोविड वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोविड प्रोटोकाल की सख़्ती के साथ पालना की जाये। उन्होनें दुकानदारों को भी अपील की कि कोविड महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार के दिशा -निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी की पालना, मास्क पहनना आदि को पूरी तनदेही के साथ सुनिश्चित किया जाये, जिससे ज़िले को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त ज़िला बनाया जा सके।

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