February 26, 2026

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

राज्य भर में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत; 336 बैंचों ने की 1,45,779 मामलों की सुनवाई

Share news

जालंधर ब्रीज: पंजाब भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 336 बैंचों ने 1,45,779 मामलों की सुनवाई की। इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए अरुण गुप्ता, जि़ला और सैशन जज-कम-मैंबर सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन माननीय जस्टिस तेजिन्दर सिंह ढींडसा के दूरदर्शी नेतृत्व के अधीन लगाई गई इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विवाह सम्बन्धी झगड़ों, जायदाद के झगड़ों, चैक बाऊंस केस, लेबर के मामले, आपराधिक कम्पाऊंडेबल केस, अलग-अलग एफ.आई.आरज़ की रद्द/लापता रिपोर्टों आदि से सम्बन्धित अलग-अलग मामलों पर सुनवाई की गई और पार्टियों की सहमति से अवार्ड पास किए गए।

मैंबर सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य मंतव्य आपसी समझौते के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना है। उन्होंने बताया कि लोगों को वैकल्पिक विवाद निवारण केन्द्रों के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाना चाहिए क्योंकि इससे लोगों के कीमती समय और धन की बचत होती है।

उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा ज़रूरतमंदों को कानूनी सेवाएं देने के लिए टोल फ्री नंबर-1968 चलाया जा रहा है और हर जरूरतमंद व्यक्ति, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले इस टोल फ्री नंबर 1968 पर कॉल करके किसी भी किस्म की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि लीगल सर्विसिज अथॉरिटी एक्ट, 1987 के अंतर्गत हर वह व्यक्ति जो समाज के कमज़ोर वर्ग से सम्बन्ध रखता हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, महिलाओं/बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं के मारे, हवालती और हर वह व्यक्ति जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम हो, मुफ़्त कानूनी सेवाएं लेने का हकदार है।


Share news