जालंधर ब्रीज: आवेदकों को www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रक्रिया के समय को कम करने और पीएसके/पीओपीएसके पर दस्तावेजों के निर्बाध सत्यापन के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेजों को अपलोड करने की “डिजीलॉकर” प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदकों को पीएसके/पीओपीएसके पर मूल दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते उन्हें डिजीलॉकर के माध्यम से अपलोड किया गया हो ।
मंत्रालय ने पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान डिजीलॉकर के माध्यम से “आधार दस्तावेज़” की स्वीकृति को और बढ़ावा दिया है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि यदि वो अपने पते/जन्मतिथि के प्रमाण के लिए “आधार” को एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करते है, तो ऐसे आवेदक पोर्टल में “डिजीलॉकर अपलोड” दस्तावेज़ प्रक्रिया को पूरा करें। डिजीलॉकर के माध्यम से आधार अपलोड करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित यूआरएल पर जाएं।

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